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शासकीय  उच्चतर माध्यमिक शाला गातापार कला में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन Featured

बिना लक्ष्य के जीवन में किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकतीः जेएमएफसी


ख़ैरागढ़ 00 बिना लक्ष्य के जीवन में कभी किसी को भी सफलता नहीं मिल सकती। दुर्बल, कमजोर शरीर के लोग तो अपने जीवन में सफल हो जाया करते हैं किन्तु दुर्बल मन के लोग कभी सफल नहीं हुआ करते। गरीब घर में पैदा होना अभिषाप नहीं है, किन्तु अपने मन को गरीब मान लेना ही अभिशाप है। उक्त बात  जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुरु प्रसाद देवांगन ने कहा।

 

शासकीय  उच्चतर माध्यमिक शाला गातापार कला में 14 अक्टूबर को विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें थाना प्रभारी ठेलकाडीह आलोक   साहू, शिक्षकगण,  पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू, की उपस्थिति में विद्यालय के  बालक बालिकाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।


गुरु प्रसाद देवांगन ने  शिविर में विशेषकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पास्को एक्ट चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 विशेष जानकारी दी गई।विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जेएमएफसी गुरु प्रसाद देवांगन ने  बालिकाओं को 2012 में बने पास्को एक्ट की जानकारी दी यह कानून बालक बालिकाओं का संरक्षण करता है जानकारी देते हुए बताये कि इसमें किसी भी प्रकार का बालक बालिकाओं का शोषण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है यह कानून आपकी मदद करता है पास्को एक्ट के तहत छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए गुड टच बैड टच के बारे में कहा कि देशभर में महिला अपराध के साथ साथ बाल अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।बच्चों से शोषण से जुड़े मामले आये दिन सामने आ रहे है।ऐसी स्थिति में, बदलते समय के साथ अब ये जरूरी हो गया है कि बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें। बच्चों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा लेकिन इनका सबसे पहला कारण होता है कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से छुआ जा रहा है।


जब कोई आपको छूए और आपको उसका स्पर्श अच्छा लगे तो इसे गुड टच कहा जाता है।  जब कोई आपको छूए और आपको ये बुरा लगे तो ये बैड टच होता है। इसके अलावा यदि कोई अनजान शख्स आपके प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास करे तो ये भी बैड टच होता है। खुद जागरूक रहें और समय पर अपने माता पिता को इस संबंध में सूचित कर सकें। बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे देश में विवाह की आयु लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल है इस उम्र से पहले शादी करना कराना कानूनी अपराध के अंतर्गत है आता है जिसमें शामिल व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है।


वही विद्यालय आते समय या कहीं भी आते जाते आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत लगती हैं तो आप पुलिस से हर संभव मदद ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर पैरालीगल वॉलिंटियर गोलूदास साहू ने बताया कि अति हर चीज की विनाश का कारण बनता है मोबाइल का कई लोग दुरुपयोग करते हैं किसी भी घटना को नजर अंदाज मत करो जागरूकता से ही किसी बड़ी घटना से बचा जा सकता है और अंत में सभी को कहा कि सफल होने के लिए आप अपना 100% दीजिए क्योंकि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता। आगे साहू ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए भोजन आवश्यक है उसी प्रकार जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए  शिक्षा का महत्व है।कार्यक्रम का संचालन पैरालीगल वॉलिंटियर गोलूदास साहू ने किया।

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